
उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु नई व्यवस्था लागू की गई है। उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव धर्मेंद्र कुमार पाठक द्वारा 3 सितंबर को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश को भेजें एक पत्र के अनुसार लोक निर्माण विभाग में श्रेणी ‘ए’ तथा श्रेणी ‘बी’ में ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु मुख्य अभियंता (मु.- 2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा भविष्य में कोई पंजीकरण नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं द्वारा श्रेणी ‘ए’ तथा श्रेणी ‘बी’ में ठेकेदारों के पंजीकरण का कार्य किया जाएगा। जो प्रदेश के सभी जनपदों के लिए मान्य होंगे। ठेकेदारों के पंजीकरण/वर्गीकरण नियमावली 1982 यथासंशोधित के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।